
पालघर / नई दिल्ली:
पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद के लगातार प्रयासों को केंद्र सरकार से बड़ी और ऐतिहासिक सफलता मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे पर अब कोई आयकर (Income Tax) नहीं लगेगा और न ही उस पर कोई टीडीएस (TDS) काटा जाएगा। यह महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है।
क्या था मामला?
सांसद डॉ. सवरा ने 22 मार्च 2026 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से इस गंभीर मुद्दे पर मुलाकात की थी। देशभर में मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों किसानों और भूमिधारकों की जमीन अधिग्रहित की जाती है।
हालांकि ‘RFCTLARR Act, 2013’ के तहत मिलने वाले मुआवजे पर आयकर से छूट है, लेकिन ‘राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956’ के तहत मिलने वाले मुआवजे पर टैक्स लगाया जा रहा था। इस असमानता के कारण प्रभावित लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। डॉ. सवरा ने इस मुद्दे को प्रमाणों सहित मंत्री के सामने रखा।
सरकार का बड़ा फैसला:
सांसद डॉ. सवरा की मांग पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मंत्रालय ने 30 मार्च 2026 को सर्कुलर (Circular No. 01/2026) जारी किया। इसके अनुसार:
- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मिलने वाला भूमि अधिग्रहण मुआवजा पूरी तरह आयकर मुक्त होगा।
- मुआवजे की राशि पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
- इस आदेश को तुरंत लागू करने के निर्देश NHAI, NHIDCL और सभी भूमि अधिग्रहण अधिकारियों (CALA) को दिए गए हैं।
किसानों की बड़ी जीत:
इस फैसले से देशभर के किसानों, भूमिधारकों और परियोजना प्रभावित लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, खासकर पालघर जिले में।
डॉ. सवरा ने कहा,
“किसानों और आम जनता की मेहनत की कमाई पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने यह लड़ाई लड़ी थी और आज हमें सफलता मिली है। इस जनहितकारी निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री और मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जनता के अधिकारों के लिए हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।”
