मुंबई, 30 जुलाई 2026:
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महाराष्ट्र शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रत्येक माह की 7 तारीख को ‘अन्न दिवस’ मनाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उचित मूल्य (राशन) दुकानों तक खाद्यान्न की आपूर्ति निर्धारित समय के भीतर पहुंचाई जाए।

सांसद डॉ. हेमंत सवरा की मांग
पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. हेमंत सवरा ने 8 जून 2026 को महाराष्ट्र शासन को एक ज्ञापन सौंपा था।
ज्ञापन में उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) तथा ई-पॉस प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत उचित मूल्य राशन दुकानदारों की विभिन्न समस्याओं को शासन के समक्ष रखा था।
ज्ञापन की मांग क्रमांक 3 में उन्होंने आग्रह किया था कि प्रत्येक माह 7 तारीख को मनाए जाने वाले ‘अन्न दिवस’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राशन दुकानों तक खाद्यान्न समय पर पहुंचाने हेतु एक प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए।
शासन की कार्रवाई और निर्देश
सांसद की इस मांग पर त्वरित संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र शासन के कक्ष अधिकारी ने 29 जुलाई 2026 को मुंबई-ठाणे राशन वितरण क्षेत्र के सभी उप नियंत्रकों, सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों तथा सभी खाद्यान्न वितरण अधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी किया।
पत्र में निर्देश दिया गया है कि शासन के पूर्व निर्णयों (दिनांक 23.02.2012 एवं 30.07.2016) के अनुसार प्रत्येक माह 7 तारीख को ‘अन्न दिवस’ मनाया जाए।
साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति उचित मूल्य की दुकानों तक निर्धारित समय में पहुंचे, इसके लिए सभी आवश्यक सावधानियां एवं प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
शासन द्वारा उठाया गया यह कदम उचित मूल्य राशन दुकानदारों के दैनिक कार्य को सुचारु बनाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

