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GST पर बड़ी राहत! 22 सितंबर से इन चीजों पर नहीं लगेगा एक भी रुपया टैक्स, 0% GST वाले सामानों की लिस्ट

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नई दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। केंद्र सरकार ने आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए GST दरों में बड़ी राहत दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (03 सितंबर) ने बताया कि कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर GST दर 18% या 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। यानी अब 12% और 28% दरों के स्लैब को खत्म कर दिया गया है।

वहीं कुछ प्रोडक्ट पर 0% जीएसटी लगाने की घोषणा की गई है, यानी अब एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। यह नया GST दर 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। सरकार ने इसे ऐतिहासिक दिवाली गिफ्ट बताया है। इसका सीधा फायदा घरेलू बजट में राहत और रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने से आम जनता को मिलेगा। ऐसे में आइए जानें किन-किन चीजों पर 0% GST लगने वाला है।

New GST Rates 2025: 0% GST वाले सामानों की पूरी लिस्ट

1. इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस: पहले 18%, अब 0% GST

अब टर्म लाइफ, ULIP, एंडोमेंट पॉलिसी जैसी सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर GST माफ कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बीमा को आम आदमी के लिए किफायती बनाना और देश में बीमा कवरेज बढ़ाना है।

2. इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पर 0% GST

अब सभी व्यक्तिगत हेल्थ पॉलिसी, जैसे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसी पर भी GST नहीं लगेगा। यह कदम भी बीमा को सस्ता और आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए उठाया गया है।

3. मानचित्र, चार्ट्स और ग्लोब: पहले 12%, अब 0% GST

4. पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल्स: पहले 12%, अब 0% GST

5. अभ्यास बुक और नोटबुक: पहले 12%, अब 0% GST

6. इरेजर: पहले 5%, अब 0% GST

7. थर्मामीटर: पहले 18%, अब 0% GST

8. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन: पहले 18%, अब 0% GST

9. सभी डायग्नोस्टिक किट और रेएजेंट्स: पहले 18%, अब 0% GST

Next Gen GST Reforms 2025: नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधार में क्या-क्या हुआ सस्ता?

✅ रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर बड़ी बचत

हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम → 18% से 5%

मक्खन, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड्स → 12% से 5%

पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर → 12% से 5%

बर्तन → 12% से 5%

दूध के लिए बोतलें, बच्चों की बोतलें और क्लिनिकल डायपर्स → 12% से 5%

सिलाई मशीनें और पुर्जे → 12% से 5%

✅ किसानों और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा

ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स → 18% से 5%

स्पेसिफाइड बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स → 12% से 5%

ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स → 12% से 5%

कृषि, बागवानी और फॉरेस्ट्री मशीनें (जैसे मिट्टी की तैयारी, खेती और कटाई के लिए) → 18% से 5%

✅ हेल्थकेयर सेक्टर में राहत

व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस → 18% से शून्य (Nil)

थर्मामीटर → 18% से शून्य (Nil)

मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन → 12% से शून्य (Nil)

सभी डायग्नोस्टिक किट और रेएजेंट्स → 12% से शून्य (Nil)

ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स → 12% से 5%

नंबर वाला चश्मा (Corrective Spectacles) → 12% से 5%

स्टेरिस हेल्थकेयर के डायरेक्टर और सीईओ जीवन कसारा ने कहा, ”दवाइयों पर जीएसटी में कटौती हमें सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के और करीब ले जाता है। केंद्र सरकार के ये फैसले जरूरी थेरेपी, कैंसर की दवाइयां और हेल्थ डिवाइस को आम जनता के लिए सुलभ बनाते हैं। यह उन मरीजों और परिवारों की जीत है जो महंगी इलाज से जूझ रहे हैं। इससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलेंगे और कवरेज भी व्यापक होगा।”

✅ शिक्षा को किफायती बनाया गया

नक्शे, ग्लोब और गाइड्स → 12% से शून्य (Nil)

पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल्स → 12% से शून्य (Nil)

एक्सरसाइज बुक्स और नोटबुक्स → 12% से शून्य (Nil)

रबर (Eraser) → 12% से शून्य (Nil)

✅ वाहन अब होंगे सस्ते

पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, LPG, CNG कारें (1200cc व 4000mm से कम) → 28% से 18%

डीज़ल और पेट्रोल कारें (1500cc व 4000mm से कम) → 28% से 18%

तीन पहिया वाहन → 28% से 18%

मोटरसाइकिल (350cc तक) → 28% से 18%

माल ढुलाई वाले वाहन → 28% से 18%

✅ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बचत

एयर कंडीशनर → 28% से 18%

टीवी (32 इंच से ऊपर, एलईडी व एलसीडी सहित) → 28% से 18%

मॉनिटर और प्रोजेक्टर → 28% से 18%

डिश वॉशिंग मशीनें → 28% से 18%

✅ प्रोसेस सुधार (Process Reforms)

आवेदन करने वालों के लिए 3 कार्यदिवस में ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन

स्व-निर्धारित टैक्स पर आधारित सिस्टम, कोई प्री-डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं

₹2.5 लाख/महीना तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट MSMEs के लिए

प्रोविजनल रिफंड की मंजूरी (Zero Rated Exports के लिए)

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले सप्लाईज को भी रिफंड

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