Politics State

उद्धव ठाकरे समूह को राहत, शिंदे गुट को नहीं मिलेगा संपत्ति पर हक

Image default
Spread the love

मुंबई : उद्धव ठाकरे समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इसे नए पार्टी अध्यक्ष को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग

मुंबई के एक वकील आशीष गिरि ने अपनी याचिका में ठाकरे समूह को पार्टी फंड ट्रांसफर करने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

याचिका विचार करने योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष कोर्ट ने वकील आशीष से कहा कि यह किस तरह की याचिका है और इसे दायर करने वाले आप कौन हैं? यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है।

Related posts

पानी की समस्या के विरोध में विधायक राजन नाइक की धडक कार्यवाही.

hindustanprahari

संगम लाल गुप्ता बने भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य

hindustanprahari

बहुजन विकास अघाड़ी के प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त आयुक्त से मुलाकात की!

hindustanprahari

Leave a Comment