मुंबई : बीएमसी ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इससे पहले, शहर के पालक मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि बीएमसी ने फॉगिंग मशीन और स्प्रिंकलर लगाने के लिए 6,000 निर्माण स्थलों को नोटिस भेजा था।
बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन मे केसरकर ने यह भी कहा कि बीएमसी देवनार और कांजुरमार्ग में अपने दो लैंडफिल पर कचरे को अलग करके कचरे से प्रदूषकों को निकालने की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने जा रही है।
बीएमसी द्वारा घोषित वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिशानिर्देशों के नए सेट में कहा गया है, “बीएमसी के तहत भौगोलिक क्षेत्र में कहीं भी खुले में जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, विशेष रूप से कचरा डंपिंग ग्राउंड और कचरा जलाने की संभावित जगहों पर।” निर्माण स्थलों पर नोटिस भेजने के अलावा, बीएमसी ने कहा कि वह जल्द ही शहर के 24 वार्डों में से प्रत्येक में 30 ‘क्लीन अप मार्शल’ तैनात करेगी जो थूकने, कूड़ा फेंकने, कूड़ा फेंकने और जलाने पर नजर रखेंगे और जुर्माना लगाएंगे। कुछ हॉटस्पॉट में, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से खराब हो गया है, बीएमसी एयर-प्यूरिफायर भी स्थापित करने की योजना बना रही है।
केसरकर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह हर हफ्ते नागरिक निकाय की कार्रवाई की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। केसरकर ने कहा की ‘पहले कोई भी नागरिक निकाय में इन मुद्दों की समीक्षा नहीं करता था, हालांकि, अब मैं इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखूंगा और हर हफ्ते समीक्षा करूंगा। हमें उम्मीद है कि अगले दो महीनों में शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा।”