
वसई-विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिका के घनकचरा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रभाग समिति ‘ए’ बोळींज, ‘बी’ नालासोपारा एवं ‘सी’ चंदनसार क्षेत्र के थोक कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators – BWGs) के लिए घनकचरा प्रबंधन नियम, 2026 के अनुपालन को लेकर मार्गदर्शन एवं जनजागरूकता बैठक का आयोजन रविवार, 9 अगस्त 2026 को महानगरपालिका मुख्यालय में किया गया।
सन्माननीय महापौर श्री अजीव पाटील एवं महानगरपालिका आयुक्त श्री पृथ्वीराज बी. पी. (भा.प्र.से.) के मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त आयुक्त श्री संजय हेरवाडे की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई।
भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित घनकचरा प्रबंधन नियम, 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं। इन नियमों में थोक कचरा उत्पादकों के लिए विस्तारित थोक कचरा उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Bulk Waste Generator Responsibility – EBWGR) तथा कचरे का स्रोत स्तर पर चार श्रेणियों में पृथक्करण जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं।

इसी पृष्ठभूमि में महानगरपालिका क्षेत्र की गृहनिर्माण संस्थाओं, व्यावसायिक परिसरों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, होटलों, मंगल कार्यालयों तथा अन्य बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के लिए विशेष मार्गदर्शन बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान महानगरपालिका के अधिकारियों के साथ Centre for Science and Environment (CSE) के विशेष वक्ताओं ने घनकचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत थोक कचरा उत्पादकों से संबंधित प्रावधानों, उनकी जिम्मेदारियों, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, ऑन-साइट कचरा प्रसंस्करण, कंपोस्टिंग एवं बायोगैस सहित प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक उपायों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उपस्थित प्रतिनिधियों को नियमों एवं कचरा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था के बारे में मार्गदर्शन किया गया।
बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने कचरा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रश्न भी पूछे। विशेष वक्ताओं ने उनके सवालों का समाधान करते हुए विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त श्री संजय हेरवाडे ने थोक कचरा उत्पादकों से घनकचरा प्रबंधन नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा कचरा उत्पन्न होने वाले स्थान पर ही उसके उचित प्रबंधन और प्रसंस्करण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से उन गृहनिर्माण संस्थाओं से, जहां अभी तक कचरा पृथक्करण एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था शुरू नहीं हुई है, इसे तत्काल लागू करने तथा महानगरपालिका को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की।
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त श्री संजय हेरवाडे, नगरसेवक-नगरसेविकाएं, पदाधिकारी, CSE के विशेष वक्ता, महानगरपालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रभाग समिति ‘ए’, ‘बी’ एवं ‘सी’ क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले थोक कचरा उत्पादक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि तथा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
महानगरपालिका के घनकचरा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रभाग समिति स्तर पर चरणबद्ध तरीके से महानगरपालिका क्षेत्र के थोक कचरा उत्पादकों के लिए ऐसी मार्गदर्शन एवं जनजागरूकता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। महानगरपालिका ने संबंधित थोक कचरा उत्पादकों से इन बैठकों में उपस्थित होकर कचरा प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करने की अपील की है।


